RBI Rs 2000 notes withdrawn: ₹2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा, 5 प्वाइंट्स में समझें आपके हर सवाल का जवाब
RBI Rs 2000 notes withdrawn: रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है. 30 सितंबर तक इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. अगर आपके पास भी दो हजार के नोट्स हैं तो 5 प्वाइंट्स में समझिए आगे क्या करना है.
RBI Rs 2000 notes withdrawn: रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया और सर्कुलेशन से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है. अभी इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. मतलब, जिनके पास दो हजार रुपए का नोट है उसकी वैल्यु अभी बनी रहेगी. आने वाले समय में यह धीरे-धीरे सर्कुलेशन से पूरी तरह हट जाएगा. बता दें कि नोटबंदी के फैसले के बाद नवंबर 2016 में 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था. 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था. इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर वापस ले लिया गया था. इस फैसले के बाद ही रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट जारी किया था.
लीगल टेंडर जारी रहेगा
अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है और आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इन नोट्स का क्या होगा तो निश्चिंत हो जाइए. यहां 5 प्वाइंट्स में आपके हर सवाल का जवाब जानते हैं. बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2013-14 में भी सर्कुलेशन से कुछ नोट्स को हटाने के लिए इस तरह का फैसला लिया था.
1>> RBI ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर लेने का फैसला किया है, लेकिन इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. अगर आपके पास दो हजार रुपए का नोट है तो निश्चिंत रहें. इसकी वैल्यु अभी बनी रहेगी. यह नोटबंदी जैसा नहीं है.
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2>> अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो इसे बदलवाने का भरपूर समय मिलेगा. रिजर्व बैंक ने प्रेस नोट में कहा कि 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों की बदली की जा सकती है. एकबार में अधिकतम 20 हजार रुपए तक के नोट्स बदलवाए जा सकते हैं.
3>> अगर किसी के पास 2000 रुपए का नोट है तो वह इसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकता है. इसके अलावा वह किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज भी कर सकता है.
4>> नोट एक्सचेंज का काम आसानी और शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए पर्याप्त समय दिया गया है. पब्लिक किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर डिपॉजिट और एक्सचेंज का काम 30 सितंबर 2023 तक पूरा कर सकते हैं. अगर किसी के पास 20 हजार रुपए से ज्यादा वैल्यु के नोट्स हैं तो वह अकाउंट में जमा कर सकता है. इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है.
5>> RBI ने बैंकों से कहा कि वह अब 2000 रुपए का नया नोट नहीं जारी करे. लोगों से यह अपील है कि वे समय रहते नोट बैंक अकाउंट में जमा कर लें या फिर एक्सचेंज करवा लें. हालांकि, 30 सितंबर तक इससे ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगा.
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08:47 PM IST